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8 सरपंचों एवं 3 सचिवों पर वसूली राशि जमा न करने पर होगी एफआईआर की कार्रवाई : जिपं सीईओ

8 सरपंचों एवं 3 सचिवों पर वसूली राशि जमा न करने पर होगी एफआईआर की कार्रवाई : जिपं सीईओ


कुलदीप आर्य  शिवपुरी।
 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों के तत्कालीन 8 सरपंचों एवं 3 सचिवों को वसूली राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जारी जेल वारंट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच एवं सचिव जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतो का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है। इसमें कुछ ग्राम पंचायत में इनके द्वारा धन संदत्त करने से इंकार किया है। इसमें तहसील कोलारस के ग्राम पंचायत गढ़ के तत्कालीन सरपंच मोकम सिंह धाकड़, ग्राम पंचायत इमलावदी के तत्कालीन सरपंच बबुआ जाटव, ग्राम पंचायत उन्हाई की तत्कालीन सरपंच दुलारी बाई, ग्राम पंचायत बसाई की तत्कालीन सरपंच बूंदा बाई, ग्राम पंचायत बसाई की तत्कालीन सरपंच भगवती बाई, ग्राम पंचायत मढ़बासा की तत्कालीन इमरती देवी, ग्राम पंचायत रन्नौद की तत्कालीन सरपंच भुरिया वाई, ग्राम पंचायत अकोदा की सरपंच किशोरी बाई तथा ग्राम पंचायत बसाई के तत्कालीन सचिव शम्भू यादव, ग्राम पंचायत अकोदा के तत्कालीन सचिव लखन लोधी तथा ग्राम पंचायत बसाई के तत्कालीन सचिव बीर सिंह यादव शामिल है। जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई है। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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